

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है. इसके तहत राज्य सरकार ने “ क्षैतिज आरक्षण नियम– 2025” जारी किया हैं, जो ग्रुपC की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए लागू होंगे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर राज्य की शान हैं. हमें उनकी मेहनत और सेवा का सम्मान करना चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है. कहा कि यह कदम सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है. सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर संभव तरीके से पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है.
इन विभागों में मिलेगा आरक्षणअब सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की पोस्टों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. इसमें पुलिस कांस्टेबल (सिविलियन/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लेटून कमांडर पीएसी, फायरमैन, फायर ऑफिसर II, जेलर गार्ड, डिप्टी जेलर, वन गार्ड, वन निरीक्षक, नशा नियंत्रण कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय गार्ड जैसे पद शामिल हैं.
इस फैसले से अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा और उनकी सेवाओं का सम्मान भी बढ़ेगा. यह फैसला उत्तराखंड सरकार की सामाजिक और सैनिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
