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उधम सिंह नगर जिले के कोतवाली ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक कोचिंग शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। घटना के बाद इलाके में अभिभावकों के बीच गहरी चिंता देखी जा रही है।
शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस के अनुसार, 13 फरवरी को एक व्यक्ति ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में तहरीर दी। शिकायत में बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले दो वर्षों से आनंद विहार स्थित एक कोचिंग संस्थान में अध्ययन कर रही थी। आरोप है कि कोचिंग शिक्षक विशाल कुमार सिंह ने छात्रा को झांसा देकर एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2) और 65(1) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई।
मोदी मैदान के पास हुई गिरफ्तारी
जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 14 फरवरी की शाम लगभग 6:50 बजे आरोपी को मोदी मैदान के समीप से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आरोपी का विवरण
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विशाल कुमार सिंह (29 वर्ष), पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी किशनपुर टोला, जलालपुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। वर्तमान में वह उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के संजय नगर खेड़ा में रह रहा था और एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में कार्यरत था।
जांच जारी, अभिभावकों से अपील
कोतवाली ट्रांजिट कैंप के एसआई महेश कांडपाल ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रकरण की विवेचना जारी है और पुलिस साक्ष्य एकत्र करने में जुटी हुई है। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को किसी भी शिक्षण संस्थान में भेजने से पहले संबंधित संचालक और संस्थान की विधिवत जांच-पड़ताल अवश्य करें।
इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने की मांग कर रहे हैं।