

नई दिल्ली; उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी ताजगी की जानकारी मिल सकेगी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मिठाई की दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी या ‘यूज बाय’ डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए FDA आयुक्त विनय शंकर पांडेय की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
नए नियम के तहत दुकानदारों को मिठाई की ट्रे या काउंटर पर संबंधित उत्पाद के बनने की तारीख और उसके इस्तेमाल की आखिरी तारीख साफ-साफ लिखनी होगी. इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि वह कब बनी थी और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
अभी तक निर्माण और एक्सपायरी डेट दिखाने की अनिवार्यता मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर लागू थी. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि खुली मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी ताजगी और इस्तेमाल की समय-सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी.
खाद्य पदार्थों की प्रकृति के हिसाब से उनके इस्तेमाल की सुरक्षित अवधि अलग-अलग होती है. कुछ मिठाइयां केवल एक दिन तक इस्तेमाल के योग्य रहती हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है. ऐसे में नई व्यवस्था के तहत तारीख प्रदर्शित होने से ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी के बारे में जानकारी मिलेगी और वे सोच-समझकर खरीदारी कर सकेंगे.
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ आदेशFDA ने यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और 30(2)(d) के तहत लागू की है. इसका मकसद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है.
त्योहारों और शादी के सीजन में बढ़ेगी अहमियतआगामी त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. इस दौरान दुकानों में बड़ी मात्रा में मिठाइयां बनाकर रखी जाती हैं. ऐसे में निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तारीख लिखने का नियम ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकता है. हालांकि, इस व्यवस्था का असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों में नियम का पालन कितनी प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करता है.




