उत्तराखंडराजनीती
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उत्तराखंड शासन ने जारी की अधिसूचना, प्रशासकों का कार्यकाल 03 माह या निकायों के नए बोर्ड के गठन की सीमा तक रहेगा में नगर निकायों के चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। शासन की नई अधिसूचना के मुताबिक निकाय चुनाव की प्रक्रिया 03 माह के भीतर संपन्न करा ली जाएगी। इस बात के मद्देनजर नगर निकाय के बोर्ड में प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम 03 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यदि इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर नए बोर्डों का गठन कर लिया जाता है तो प्रशासकों का कार्यकाल तभी तक सीमित मान लिया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट में कहा था कि नगर निकायों के प्रशासक का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और चुनाव तय समय के भीतर ही पूरे कराए जाएंगे। कोर्ट में जसपुर निवासी मो. अनस और नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने याचिका दायर कर शीघ्र निकाय चुनाव कराने की मांग उठाई थी। तब यह बात सामने आई थी कि चुनाव प्रक्रिया 06 माह के भीतर पूरी करा ली जाएगी।
कोर्ट के 09 जनवरी 2024 के आदेश के अनुसार महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा था कि निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 10 ए (4) के तहत 06 माह की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। दोनों याचिका पर 16 अप्रैल 2024 को चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी एवं जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई थी। जबकि प्रमुख सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में विलंब संभावित है। इस बात के मद्देनजर प्रशासकों का कार्यकाल 03 माह या नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले होगा, तक के लिए विस्तारित किया जाता है। इसकी अनुमति राजयपाल से प्राप्त की जा चुकी है।
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