कहते है अति का अंतः होता है शायद सोशलमीडिया पर विवादित बिरजू मयाल के लिए यह बात बात सटीक बैठती है ।
बिरजू मयाल यू तो कोरोना काल के दौरान पुलिस से भिड़ने के कारण जेल जाने पर प्रसिद्ध हुआ था ,उस दौरान उत्तराखंड ही नहीं विदेश से भी बिरजू मयाल के लिए लोगों के दिलों में सहानभूति थी ।उस दौरान बिरजू मयाल की पत्नी के आव्हान पे लाखों रूपये बिरजू की मदद के लिए दिये गये ।
जेल जाने से पूर्व कॉमेडियन बिरजू जेल से वापस आने के बाद बिरजू सामाजिक मुद्दे बढ़ चढ़ कर उठाने लगा ।जिससे बिरजू मयाल की लोकप्रियता बढ़ी ।परन्तु लोकप्रियता के साथ साथ बिरजू मयाल ने लोंगो से पैसे मांगना व वापस ना देने पर धमकी गालीगलौज करने लगा ।यहीं नहीं बिरजू द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के पास जिंदा साँप छोड़ा गया क्योंकि बिरजू मयाल का कहना था कि उसकी बेटी को सांप ने काटा है जिसके जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी है ।
फिर बिरजू उक्त मामले में भी जेल पहुंचा , इसी बिरजू ने खुद को पत्रकार कहलाना शुरू किया व बेधकड़ कही भी ज़बरदस्ती घुस कर लोगों के साथ बतमीजी करनी शुरू की ।जिसपर वह एसटी के मामले में तीसरी बार भी जेल गया ।
जमानत पर बाहर आये बिरजू मयाल के लिए 2025 प्रसिद्ध ले कर आया बिरजू ने उत्तराखंड का हर स्थानीय मुद्दा जमकर भुनाया ,चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी के हाथों दूध पीना हो या खानपुर विधायक उमेश कुमार को गुरु बताना ।या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला करवाने का आरोप लागाना ।बिरजू मयाल को लोगों ने रातों रात स्टार बना दिया व सोशलमीडिया से लाखों रुपये कमाने लगा ।
यहीं प्रसिद्धि बिरजू मयाल को सनकी बना गयी ,कभी झूठे मारपीट का ड्रामा कर, तो कभी किसी के द्वारा थप्पड़ मारना ,किसीके भी ऊपर जान से मारने की कोशिश का आरोप तो विभिन्न व्यक्तियों के साथ अपशब्द व धमकी देने लगा ।
पूर्व में बिरजू मयाल को भी देहरादून पुलिस द्वारा पुलिस कस्टम में लिया गया था ।परंतु लोगों के दबाव में बिरजू को छोड़ना पड़ा ।
इसी बीच बिरजू मयाल की पत्नी ने बिरजू मयाल पर मारपीट की एफआईआर दर्ज करवायी ,साथ ही झूठे मारपीट की वीडियो प्रसारित करने पर भी बिरजू के खिलाफ शिकायत हुई ।कल 27 जुलाई 2025 को बिरजू मयाल को तीन मामलों में गिरफ्तार किया गया ।जिसमे प्रथम मामला – वादी राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351(3)/352 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। 2।दूसरा मामला वादी दिनेश मेहरा – निवासी शिवलालपुर रामनगर ने तहरीर दी कि बिरजू मयाल ने ₹10,000 की मांग की, पैसे न देने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) BNS दर्ज की गई।
3. तीसरा मामला वादिनी नीमा देवी निवासी भरतपुरी रामनगर ने शिकायत दी कि दिनांक 13.07.25 को जब बिरजू मयाल और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ और उन्होंने बीच-बचाव किया, तो बिरजू मयाल ने उन्हें गाली गलौच, धमकी दी और छेड़छाड़ की। इस पर FIR संख्या 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS दर्ज की गई।
इसके अतिरिक्त बीते दिनों बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर किसी पर भी बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगा रहा था , लोगों को गाली गलौच धमकी देना तो आम हो गया था ।यही नहीं बल्कि बिरजू मयाल ने ख़ुद की पत्नी को बदनाम करना शुरू किया था ।साथ ही पत्नी के परिवार के सदस्यों पर भी बहुत ही अभद्र टिप्पणियां बिरजू के द्वारा की जा रही थी ।बिरजू मयाल के फ़ेसबुक पर इस समय लगभग 145k फॉलोवर्स हो चुके है जिसकी धमकी दे कर वह लगातार पुलिस कर्मियों को भी परेशान कर रहा था ।
बिरजू मयाल के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इस समय भी उसके खिलाफ गम्भीर आरोप लगे है ।
1. FIR No. 135/25 – धारा 115/352/ 351(2) BNS – कोतवाली रामनगर2. FIR No. 279/25 – धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर3. FIR No. 280/25 – धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर4. FIR No. 281/25 – धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर5. FIR No. 64/21 – धारा 323/504/506 IPC व SC/ST Act – थाना कालाढूंगी6. FIR No. 109/22 – धारा 323/353/427/447/504/506 IPC – थाना कालाढूंगी
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