सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर, यहां देखें विस्तार से – myuttarakhandnews.com

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सोमवार 13 अक्टूबर सुबह 10.45 बजे से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. तीन घंटे ज्यादा देर तक चली कैबिनेट बैठक में करीब आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी.
धामी मंत्रिमंडल की बैठक से पास हुए प्रस्ताव: उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में किया गया संशोधन. भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकरण किया जाना है.
देहरादून के रायपुर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा: मुख्य रूप से देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन बनाए जाने के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल में इस फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है, जिसके तहत फ्रीज जोन में व्यक्तिगत आवास और दुकान बना सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आवास विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा.
यूसीसी में किया गया संशोधन: आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जायेगा. तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जायेगा.
शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था: कार्मिक विभाग के तहत जो कर्मचारी अपने 50 फ़ीसदी सेवा किसी पद में पूरी कर चुके हैं, उनको अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है. लेकिन कुछ विभागों में एक विभाग से दूसरे विभागों में उच्च पदों में जाने के लिए कुछ अलग-अलग प्रावधान थे. जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने के लिए शिथिलीकरण का लाभ मिल पाएगा.
संस्कृति एवं विधाई विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन में जरिए सीएम ने मंजूरी दी थी, जिसे मंत्रिमंडल के संज्ञान में रखा गया.
विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा: राज्य स्थापना के 25वें यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है. जिसकी तिथियां का निर्धारण करने के लिए कम धामी को अधिकृत किया गया.
आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर भी लिया गया बड़ा निर्णय: उत्तराखंड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लाभांश वितरण नीति के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगम है. इनको जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, उसका 15 फीसदी प्रॉफिट राज्य सरकार को देना होगा, जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है.
 

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