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देहरादून। राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य ‘अवकाश वेतन’ देय होगा।”
कार्यालय ज्ञाप/संशोधन
राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 126942/XXVII (7)/ई-19943/2022 दिनांकः 01.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु संo viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
“राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य ‘अवकाश वेतन’ देय होगा।”
शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 01.06.2023 को आदेश लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।
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