दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस रद्द, जिलाधिकारी हरिद्वार का आदेश – पर्वतजन

 
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के नाम जारी दो रिवॉल्वर और एक बंदूक के लाइसेंस को रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई हाल ही में सामने आए मारपीट और धमकी के मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है।
राजपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला

17 जुलाई को पूर्व मुख्य सचिव एस. रामस्वामी के पुत्र आर. यशोर्धन ने देहरादून के राजपुर थाने में शिकायत दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिव्य प्रताप सिंह और उनके गनर राजेश सिंह ने उन्हें चलती कार से बाहर घसीटकर गिराया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की।
शिकायत में यह भी कहा गया था कि एक अन्य व्यक्ति को पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया और उनकी शर्ट पर लगे राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक का भी अपमान किया गया।
देहरादून एसएसपी अजय सिंह की अनुशंसा पर हरिद्वार पुलिस ने गनर राजेश सिंह को निलंबित किया था और घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया था। इसके बाद दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेंस को रद्द/निलंबित करने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई थी।
लाइसेंस रद्द, शस्त्र जप्त करने के निर्देश
जांच में आए निष्कर्षों पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के तीनों हथियारों—दो रिवॉल्वर और एक बंदूक—के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
साथ ही, एसएसपी देहरादून और हरिद्वार को निर्देश दिया गया है कि निरस्त किए गए सभी हथियारों को तुरंत पुलिस अभिरक्षा में लिया जाए।

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