देहरादून। अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशों पर प्रदेश में “सेफ ड्रग, सेफ लाइफ अभियान” के अंतर्गत कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य स्वापक (Narcotic) व मन:प्रभावी (Psychotropic) औषधियों की अवैध बिक्री रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जनपद देहरादून में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत जनपद देहरादून के औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी द्वारा विकासनगर, डाकपत्थर और सेलाकुई क्षेत्र में स्थित विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से उस प्रतिष्ठान में औषधियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई।
निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औषधि विक्रय हेतु वैध लाइसेंस की उपलब्धता और पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में दवाओं के क्रय-विक्रय को सुनिश्चित कराया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि स्वापक एवं मन:प्रभावी औषधियाँ केवल विधिवत चिकित्सकीय पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) पर ही वितरित की जाएँ।
इसके अतिरिक्त मेडिकल स्टोर संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे औषधियाँ केवल पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही खरीदें तथा किसी भी दवा की गुणवत्ता पर संदेह होने की स्थिति में तत्काल औषधि प्रशासन को सूचित करें।
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में स्थित सभी थोक दवा विक्रेताओं की सघन जांच की जाएगी और जनपद देहरादून में प्रवर्तन की सख्त कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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