हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर सक्रिय ज्योति अधिकारी को मंगलवार को महत्वपूर्ण न्यायिक राहत प्राप्त हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और उन्हें जमानत प्रदान कर दी। यह घटनाक्रम उत्तराखंड के साथ ही हल्द्वानी क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था।
ज्योति अधिकारी की कानूनी ओर से पैरवी वरिष्ठ वकील जितेंद्र बिष्ट तथा गौरव कपूर ने संभाली। बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि अभियुक्त का कोई इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने या उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने का नहीं था। साथ ही, अधिवक्ताओं ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ज्योति अधिकारी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया या कानून की मर्यादा प्रभावित हो।
बता दें कि ज्योति अधिकारी के विरुद्ध जूही चुफाल की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर उत्तराखंड की महिलाओं तथा स्थानीय लोक देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने और एक आयोजन के समय दरांती घुमाने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस प्रकरण में आर्म्स एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की और 8 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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