ईद उल अजहा के अवसर पर नैनीताल खेल के मैदान में नमाज की अनुमति दिए जाने को लेकर अंजुमन ए इस्लामिया के प्रार्थना पत्र का हाईकोर्ट ने सुनवाई कर निर्णय दिया है
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद खेल के मैदान में नमाज पढ़ने की सशर्त अनुमति दे दी है।
अंजुमन-ए-इस्लामिया ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुबह 9 से 10 बजे तक होने वाली नमाज के दौरान शांति व सुरक्षा के इंतजाम करने के भी निर्देश पुलिस व स्थानीय प्रशासन को दिए हैं।
दो दिन पहले ही प्रशासन ने डीएसए खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज करने की अनुमति को निरस्त कर दिया था
मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी ।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन डीएसए खेल मैदान में नमाज अथवा किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं देगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद की नमाज मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाएं।
हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद की नमाज अदा करने के लिए एक घण्टे की मोहलत दे दी है। कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम समुदाय ने आभार जताया है |
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