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कॉर्बेट के पूर्व निदेशक के मामले में हाईकोर्ट ने CBI और राज्य सरकार से मांगा जवाब – myuttarakhandnews.com

कॉर्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए CBI और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। यह मामला पूर्व निदेशक राहुल द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई को चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशिष नाथ की एकलपीठ में हुई। याची की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र में शासन की अनुमति के बिना निर्माण कार्य और पेड़ कटान के मामले में पहले से ही CBI जांच कर रही है। इसके बावजूद चार सितंबर को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को पहले ही अलग कर दिया गया था।
राहुल के अधिवक्ता का कहना है कि सरकार ने बिना जांच पूरी किए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी, जो कि गलत है। राहुल ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद CBI और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई इसी तारीख को होगी।

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