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उत्तराखंड -प्रदेश के अस्पतालों को मिले 43 विशेषज्ञ डॉक्टर ! – myuttarakhandnews.com

देहरादून : प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ले कर वक्त वक्त पर सवाल उठाते रहते है , चार धाम यात्रा को देखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 43 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश संख्या 293157/2025 के अनुसार, विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके संबंधित विशेषज्ञता के अनुसार ज़िला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है। इनमें सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग (OBS & Gynae), एनेस्थीसिया, बाल रोग (Pediatrics), नेत्र रोग (Ophthalmology), कान-नाक-गला (ENT), फॉरेंसिक मेडिसिन और जनरल मेडिसिन जैसे विभागों के डॉक्टर शामिल हैं।
देहरादून से स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी डॉक्टर विभाग की तरफ से पीजी करने गए थे।पीजी कोर्स पूर्ण होने के बाद विशेषघ चिकित्सक के रूप में इन सभी की तैनाती विभिन्न जनपदों में कर दी गई है।चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से जिलों में आपातकालीन सेवाओं से लेकर सामान्य इलाज तक में उल्लेखनीय सुधार होगा।
इससे न केवल यात्रियों को बल्कि स्थानीय जनता को भी त्वरित और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
अब देखना होगा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती से राज्य के अस्पतालों को कितनी राहत मिलेगी ।अभी तक तो उत्तराखंड के कई जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव के कारण मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था।निम्न डॉक्टर रहेगे तैनात
1 :- एनेस्थीसिया (Anaesthesiology)- 12 डॉक्टर
2 :- सर्जरी (General Surgery)- 5 डॉक्टर
3 :- बाल रोग विशेषज्ञ (Pediatrics)- 4 डॉक्टर
4 :- स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (OBS & Gynae)- 4 डॉक्टर
5 :- कान-नाक-गला (ENT)- 5 डॉक्टर
6 :- नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmology)- 2 डॉक्टर
7 :- फॉरेंसिक मेडिसिन (MD Forensic Medicine)-1 डॉक्टर
8 :- जनरल मेडिसिन व अन्य- 10 डॉक्टर
जिनको शीघ्र अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश हुए है व आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई चिकित्सक निर्धारित समय पर कार्यभार नहीं ग्रहण करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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