उत्तराखंड में कानून का ख़ौफ़ बदमाशों के दिलो दिमाग से बिल्कुल निकल चुका है । आये दिन महिलाओं दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही है ।
मामला चमोली जनपद के नन्दानगर (घाट) का है ।जहाँ 31 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति ने आकर बताया कि 22अगस्त 2024 को जब उनकी नाबालिग बेटी नन्दानगर बाजार में एक कपडे की दुकान में खरीदारी करने गयी थी तो वापसी के समय पास के सैलून की दुकान पर काम करने वाले एक मुस्लिम युवक आरिफ खान पुत्र हाशिम खान निवासी ग्राम सोफतपुर थाना नांगल जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश उम्र 26 वर्ष ने बालिका का पीछा किया और उसके साथ अश्लील हरकते व भद्दे-भद्दे इशारे किए।उन्होंने आगे बताया कि उनकी बालिका ने बताया है कि ये आदमी पूर्व में भी उसके साथ अश्लील हरकते करता आरहा है ।वा तहरीर के आधार – 79 बीएनएस व धारा 11(A)/12दर्ज कर दिया गया था ।पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए अपराधी को 1सितंबर की रात बिजनौर (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर दिया गया था । और 2 अगस्त को अदालत में पेश किया ।उसके बाद आज 3 अगस्त को बालिका के परिजनों ने 3 और व्यक्तियों के खिलाफ अपराधी को संरक्षण देने का आरोप लगाया पुलिस द्वारा बताया गया है कि तीनों को भी जल्द पकड़ा जायेगा ।
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