उत्तराखंड में धर्मांतरण पर कानून और सख्त, अब होगी 14 साल तक जेल; जानिए कैबिनेट के 16 अहम फैसले – Uttarakhand

इस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sandeep Chaudhary (see all)देहरादून। धामी कैबिनेट की बैठक बुधवार को सचिवालय में संपन्‍न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने 16 महत्‍वपूर्ण फैसले लिए। अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून सख्त हो गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन किया गया है। अब गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू होंगे और 14 साल तक सजा होगी।इसके अलावा बैठक में शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी निर्णय लिए गएकैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय1-उत्तराखंड में वन विभाग अब नए सिरे से वन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कराएगा। राज्य, जिला व तहसील स्तर पर बनेंगी कमेटियां।2- उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर सख्त हुआ कानून, धार्मिक स्वतंत्रता कानून में हुआ संशोधन। अब गैंगस्टर जैसे सख्त कानून होंगे लागू, 14 साल तक होगी सजा।3- उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण।4- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति, एनएचएआई को राज्य देगा 22 करोड़, रायल्टी का भी पैसा देगी सरकार।5- नियमित पदों पर भी आउटसोर्स से भर्ती का रास्ता साफ, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी, बाकी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित।6- ग्राम्य विकास सेवा नियमावली में संशोधन।7- पंचायतीराज अधिनियम संशोधन को मंजूरी।8-उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी।9- एमएसएमई में सर्विस सेक्टर के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानो में पांच प्रतिशत प्लॉट, शेड होंगे आरक्षित।10- लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में टिहरी जिले के आधार पर तय होगी लखवाड़ बांध प्रभावितों की भूमि का मूल्य।11- उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी को मिली मंजूरी।12- नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग को मंजूरी13-ग्राम्य विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।14- उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को पुनर्जीवित करने की मंजूरी15- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही जीएसटी व रायल्टी देने पर मुहर16- साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन नीति को मंजूरी।

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