मसूरी। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मसूरी के लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में एक होटल के अवैध निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए होटल परिसर में नियमों के विपरीत निर्मित बेसमेंट और 12 कमरों को सील किया।एमडीडीए के अनुसार, लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा होटल अतिथि के नाम से किए गए निर्माण की जांच के दौरान स्वीकृत मानचित्र एवं भवन निर्माण नियमों के विपरीत निर्माण पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट और 12 कमरों को सील कर दिया।प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण से यातायात, पार्किंग, जल निकासी, पर्यावरण सहित शहर की समग्र व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को देखते हुए एमडीडीए द्वारा निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है।नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाईएमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास के साथ भवन निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ऐसे निर्माणों की लगातार निगरानी कर रहा है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर के सुनियोजित और सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करना है। भवन स्वामियों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए।अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारीप्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। जांच के दौरान नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण नहीं करने की अपील की। साथ ही स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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