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उत्तराखंड में 23 जनवरी के सार्वजनिक अवकाश पर नया आदेश जारी, जानें क्या हुआ संशोधन – Uttarakhand

New order issued on public holiday on 23 January in Uttarakhand, know what amendments were madeइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)देहरादूनः उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शोरगुल 21 जनवरी की शाम 5 बजे थम गया है. ऐसे में अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है. मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है. इस संबंध में उत्तराखंड शासन ने संशोधित आदेश अब जारी किया है. दरअसल, इससे पहले 10 जनवरी को जारी किए गए आदेश में प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था.मतदान दिवस यानी 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश को लेकर 21 जनवरी को संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है. जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में मौजूद सभी केंद्रीय और राजकीय कार्यालय /शैक्षणिक संस्थानों /अर्द्ध-निकायों /वाणिज्यिक /निजी प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा. इसके साथ ही राज्य में मौजूद सभी बैंक कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे. लिहाजा, इनमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 को सवेतन सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दी है.राज्य निर्वाचन आयोग ने दी जरूरी निर्देश: नगर निकाय चुनाव की दृष्टिगत 23 जनवरी को मतदान तो वहीं 25 जनवरी को मतगणना होनी है. जिसकी तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है. इस क्रम में मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा दलों की तैनाती से संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान स्थलों में भी स्टॉल लगाया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कंट्रोल रूम्स को निर्धारित समय पर सक्रिय कर दिया जाए.राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया देर तक चलने की दशा में सभी मतदान केंद्रों में लाइट की उचित व्यवस्था की जाए. उन्होंने समाज कल्याण विभाग को मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए.

Nandni sharma

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