― Advertisement ―

Homehindiउत्तराखंड में अब हर कोई नहीं पाल पाएगा गाय-भैंस, लागू होने वाला...

उत्तराखंड में अब हर कोई नहीं पाल पाएगा गाय-भैंस, लागू होने वाला है नया नियम, डेयरी बिजनेस हुआ मुश्किल – Uttarakhand myuttarakhandnews.com

Latest posts by Sapna Rani (see all)देहरादून: भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां आज भी कई लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर करते हैं. इसके अलावा कई लोग गाय और भैंस पालकर भी अपनी जीविका चलाते हैं. अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिये. उत्तराखंड नगर निगम क्षेत्रों में आने वाले दिनों में लोगों के लिए गाय-भैंस खरीदना आसान नहीं होगा. इन्हें पालने के लिए लोगों को कई तरह की परमिशन लेने की जरुरत पड़ेगी.उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली 2024 को लागू करने की तैयारी चल रही है. इसमें डेयरी संचालकों के लिए सरकार कई तरह के नियम बनाने की तैयारी में है. ऐसे में जो लोग गाय-भैंस खरीदकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए राह मुश्किल हो सकती है. अब लोगों को डेयरी बिजनेस शुरू करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी होगी. साथ ही संबंधित नगर निकाय में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.आसान नहीं होगी राहपहले लोग काफी आराम से डेयरी बिजनेस शुरू कर लेते थे. लेकिन अब ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी. इसके लिए शहरी विकास विभाग ने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं. कई तरह के नए नियम लागू करने की तैयारी हो चुकी है. इन नियमों को पूरा करने के बाद ही लोग डेयरी बिजनेस शुरू कर पाएंगे. अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक़, डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा. साथ ही इसकी कॉपी को दीवार पर चिपकाकर रखना भी अनिवार्य होगा. लाइसेंस देने से पहले पशु चिकित्सक डेयरी का निरीक्षण करेगी. इसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा. गोबर के डिस्पोजल का भी इंतजाम देखा जाएगा. इसे नाली, नहर या नदी में नहीं बहाया जाएगा.लगेगा जुर्मानानए नियम के मुताबिक़, जो भी डेयरी इनका पालन नहीं करेगा, उसपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे. इसके लिए पांच सौ से दो हजार के फाइन को तय किया गया है. डेयरी संचालकों को पानी की राशनिंग भी की जाएगी. साथ ही पशुओं को कितने एरिया में रखा जाना है, इसका पैमाना भी तय किया गया है. यानी अब डेयरी खोलने से पहले लोगों को कई नियम मानने होंगे.