पूर्व में 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं को थी डाक मतपत्र की सुविधा
निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच दिन के अन्दर फार्म-12डी भरने पर मिलेगा डाक मतपत्र
देहरादून। मुख्य निर्वाचन कार्यालय से वरिष्ठ मतदाताओं के बाबत नया आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के बाद अब 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को घर बैठे मिलने वाली वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधा खत्म कर दी गयी है। नये आदेश के बाद अब यह आयु सीमा बढ़ाते हुए 85 साल या अधिक आयु के मतदाताओं को घर पर ही डाक मत पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुविधा वैकल्पिक तौर पर मुहैया कराई जा रही है। अगर 85 साल के मतदाता स्वंय मतदान केंद्र पर वोट डालने जाते हैं तो उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा नहीं मिलेगी।
देखें आदेश
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