उत्तराखंड की धामी सरकार ने सूबे के उन परिवारों को बड़ी राहत दी है, जिनके बच्चे स्कूल बसों से स्कूल आते-जाते हैं. नए एजुकेशन सेशन से पहले उत्तराखंड में स्कूल वैन और बस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इस नए फैसले के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण ने स्कूल बस और वैन का किराया निर्धारित कर दिया है. स्कूल प्रशासन अब बस से 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी का 2200 रुपए किराया वसूल सकेंगे. वहीं 10 से 20 किलोमीटर का 2700 रुपए किराया होगा. जबकि 20 से 30 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अभिभावकों को 3200 रुपए किराया देना होगा.
स्कूल वैन से जाने पर कितना देना होगा किरायावहीं 30 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 3700 रुपए किराया तय किया गया है. साथ ही प्राधिकरण ने स्कूल वैन के लिए भी दर निर्धारित कर दिया है. अगर बच्चा वैन से स्कूल आता-जाता है तो 1 से 5 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 2100 रुपये किराया देना होगा. वहीं 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 2500 किराया होगा. 10 से 20 किलोमीटर की दूरी का 3 हजार किराया होगा और 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए 3500 किराया निर्धारित हो गया है.
इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की बस का संचालन हरिद्वार, ऋषिकेश से देहरादून तक हो सकेगा. धामी सरकार के इस फैसले को देखकर अब अन्य राज्यों की सरकारें भी यह फिक्स रेट लागू कर सकती हैं. बता दें कि स्कूल प्रशासन मनमौजी तरीके से पैरेंट्स से बसों का किराया वसूलता है, जिससे परिवार की जेब पर भारी असर पड़ता है.
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