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उत्तराखंड में मस्जिद को लेकर बवाल, जिले में धारा 163 लागू – Uttarakhand myuttarakhandnews.com

Latest posts by Sapna Rani (see all)उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 24 अक्टूबर को भूमि खाते धारकों की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली थी. रैली के दौरान दोनों समुदायों में तनातनी हो गई. पत्थरबाजी किए जाने की भी सूचना है. तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद पुलिसकर्मियों को हालात संभालने के लिए लाठी चार्ज किया. बवाल में 27 लोग घायल हुए, प्रदर्शनकारी समेत दो पुलिस कर्मी को हायर सेंटर रेफर किया गया. इसी तनातनी के चलते जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी में धारा 163 BNSS लागू कर दी है. धारा लागू होने के बाद से जिले में 4 से अधिक व्यक्तियों के साथ में खड़े होने की इजाजतस नहीं है. शांति बनाए रखने के लिए यह धारा लगाई गई है.इलाके का यमुनाघाटी एरिया बन्द का ऐलानलाठीचार्ज का विरोध भी किया जा रहा है. इसके विरोध में इलाके का यमुनाघाटी एरिया बन्द का ऐलान है. स्वामी दर्शन भारती की ओर से कहा गया है कि जिला मुख्यालय में नमाज पढ़ी गयी तो उग्र आंदोलन होगा. जनपद में तनावपूर्ण माहौल है.मस्जिद की जमीन खाते धारकों के नाम परजिला प्रशासन ने 21 अक्टूबर को इस मस्जिद को लेकर रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट में जानकारी दी थी, जिस जमीन पर मस्जिद है वह जमीन खाते धारकों के नाम पर है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर भी बवाल हो चुका है.