Uttarakhand News: The High Court will hear the police recruitment case on April 25इस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)नैनीताल। पुलिस के दो हजार पदों पर भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ अगली सुनवाई तिथि 25 अप्रैल को तिथि नियत की है।गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि बढ़ती बेरोजगारी के अनुरूप युवाओं को भर्ती के लिए दो साल का समय दिया जाना चाहिए। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अंतिम परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है।विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 2021-22, 2022-23 के रिक्त 450 पदों को भी शामिल किया गया। पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है, लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, इसमें भी संशोधन किया जाय। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघटन सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया।याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाए।
Uttarakhand News: पुलिस भर्ती मामले में हाई कोर्ट में 25 अप्रैल को होगी सुनवाई – Uttarakhand
