उत्पीड़न से त्रस्त कर्मी ने 3 जनवरी 2023 को खाया था जहर
नैनीताल। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न के आरोप में रुद्रप्रयाग के जिला जज अनुज कुमार संगल को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में वह जिला व सत्र न्यायालय चमोली में अटैच रहेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से निलंबन आदेश जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रार(विजिलेंस) के रूप में तैनाती के दौरान उनके ऊपर अपने मातहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश सिंह अधिकारी के उत्पीड़न का गंभीर आरोप है।
संगल पर आरोप है कि वह हरीश से सवेरे 8 से रात 10 बजे तक घर का काम कराते थे और उसके साथ गाली गलौच करते थे। इतना ही नहीं हरीश के अवकाश के आवेदन पर जानबूझकर देरी करना,वेतन रोकना जैसे कृत्य किए गए। प्रताड़ित होकर हरीश ने 3 जनवरी 2023 संगल के आवास के बाहर जहर खा लिया। पीठ ने टिप्पणी की है कि ये अमानवीय और मिसकंडक्ट ऑफ रूल 3(1)व 3(2)ऑफ ऊत्तराखण्ड गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 2002 के खिलाफ किया गया आचरण है। आरोप ये भी है कि उन्होंने हरीश के जहर खाने की बात तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से छिपाई थी।
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