जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने जारी किए आदेश
नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के उल्लंघन के एक मामले में ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं।
उक्त मामले में उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में पाया गया कि श्रीमती पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय की।
प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन है।
अभिलेखों एवं पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराकर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून: राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया. देहरादून-दिल्ली हाईवे पर मोहब्बेवाला के पास माल…
PIONEER EDGE NEWS SERVICE/Dehradun Chief minister Pushkar Singh Dhami said that the Uttarakhand government is…
पत्नी से कहासुनी के बाद कमरे में चला गया सब्जी विक्रेता, काफी देर तक नहीं…
देहरादून – उत्तराखण्ड पुलिस के उप निरीक्षक लोकेन्द्र बहुगुणा, सीआईडी देहरादून को अन्वेषण के क्षेत्र…
खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, एकता और राष्ट्रभावना का होता है विकास : मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड…
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं और साइबर सुरक्षा को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान, शिकायतों…