शासन का संशोधित आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, पहले निर्धारित अवकाश की तारीख को बदलते हुए अब राज्यभर में 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को सूचित कर दिया गया है।
संशोधित आदेश के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान 28 मई को बंद रहेंगे। इसके साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी उसी दिन अवकाश लागू होगा।
शासन की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी अवकाश संबंधी आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी। केवल अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। आदेश जारी होने के बाद विभिन्न विभागों और कार्यालयों ने नई तिथि के अनुसार अपने कार्यों और व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव शुरू कर दिए हैं।
459 करोड़ से एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में अनुसंधान संरचना होगी सुदृढ- रावत एनआईटी श्रीनगर के…
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर एसआईआर आपत्ति…
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की प्रचंड बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है।…
हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर वकीलों में आक्रोश, नैनीताल बार एसोसिएशन अब उठाएगा ये कदम |…
जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों में तेजी, समयबद्ध फॉलोअप और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के दिए…
एक गंभीर घायल टिहरी। टिहरी जिले के देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में…