दिल्ली :दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में पिछले 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है । आज9 अगस्त 2024 को मनीष तिहाड़ जेल से बाहर आगये ।आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED, दोनों केस में जमानत दी।हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें अफना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जायेगी ।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले छह अगस्त को सिसोदिया की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व डिप्टी सीएम ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था ।जैल से बाहर आने के बाद मनीष नेकार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा- संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी।
उन्होंने आगे कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मेरा रोम-रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबासाहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा।
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