देहरादून,। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने, निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री की अनुमति देने और अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अस्थायी लाइसेंस जारी करने तथा लाइसेंसधारकों से सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति या निर्धारित मानकों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।तीन स्थानों पर पटाखा बिक्री के लिए चिह्नित किए गए स्थलबैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र और पुराना बस अड्डा देहरादून को चिह्नित किया गया। इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थलों पर नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी नियमानुसार बिक्री की अनुमति देने के लिए स्थल चयन कर सकेंगे।प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों और सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।लाइसेंस के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की संस्तुति जरूरीपटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों को दी गई है। लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। इसके साथ संबंधित पुलिस अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करने से पहले आवश्यक औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्यजिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित स्थलों का निरीक्षण करने और वहां आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपनी दुकान पर अग्निशमन यंत्र सहित जरूरी सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री जमा नहीं होनी चाहिए और आग लगने की आशंका पैदा करने वाली किसी भी स्थिति को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।विद्युत विभाग को बिक्री स्थलों पर सुरक्षित विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दुकानों में विद्युत भार के अनुरूप संयोजन, सुरक्षित वायरिंग और विद्युत उपकरणों के उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा गया, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाईभीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क एवं सार्वजनिक मार्गों पर टेबल, ठेली या अन्य सामान रखकर अतिक्रमण करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा, सुगम यातायात तथा अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने पुलिस विभाग को स्लम क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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