चंपावत। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर दोस्त की मेहंदी रस्म में शामिल होने गई 10वीं की छात्रा संग भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान व उनके भतीजे सहित एक अन्य मिलकर सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। क्रूरता इस कदर रही कि दुष्कर्म के बाद जब उसने अपने घर फोन करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसका फोन छीनकर उसके साथ मारपीट की। हाथ पैर बांधकर निर्वस्त्र छोड़ कमरे में ताला लगाकर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे कमरे से निकाला। मेडिकल परीक्षण कराया। साथ ही तीनों आरोपितों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपितों की गिरफ्तारी में जुट गई है।
आइसक्रीम बेचकर घर का खर्च चलाती है छात्राकोतवाली क्षेत्र निवासी एक 10वीं की छात्रा पढ़ाई के साथ ही चंपावत में एक दुकान पर आइसक्रीम बेचकर घर का खर्च, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग बीमार पिता का उपचार कराती है। पिता ने बताया कि उसे कोई संतान न थी और 52 वर्ष की आयु में वह पुत्री का पिता बना। जिसके छह माह बाद ही उसकी मां बीमारी के चलते चल बसीं। तबसे उसने ही पाला है।
कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि रोज की तरह उसकी पुत्री दुकान गई, लेकिन ढाई बजे तक वापस न लौटने पर उसने फोन किया तो, उसकी पीड़िता ने बताया कि उसे विनोद सल्ली गांव में सहेली मेहंदी रस्म में ले आया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि रात के करीब डेढ़ बजे उसकी लड़की का एक काल आई, लेकिन कुछ ही देर के बाद फोन बंद हो गया। पिता को अनहोनी का संदेह हुआ। जिसपर ग्रामीणों और स्वजन ने 112 के माध्यम से पुलिस को सूचित किया।
सूचना पर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर लड़की को एक कमरे बंद कमरे से बरामद किया। जिसमें रस्सी से उसके हाथ पैर बंधे और निर्वस्त्र मिली। पीड़िता ने अपने स्वजन को आपबीती सुनाई। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल कराया। साथ ही तहरीर के आधार पर सल्ली निवासी विनोद सिंह रावत पुत्र रमेश सिंह रावत, नवीन सिंह पुत्र विक्रम सिंह और पूरन सिंह रावत पुत्र कुंवर सिंह के विरुद्ध पाक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच में जुट गई है।
साथ ही आरोपिताें की गिरफ़्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपित पूरन सिंह रावत पूर्व प्रधान है और भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष पद भी है। दूसरा आरोपित नवीन डेयरी का काम करता है और तीसरा आरोपित विनोद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
तहरीर के आधार पर कोतवाली में तीनों आरोपितों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 70 (2) 127 (2) 351 (2) पोक्सो के 5/ जी6 के तहत तीन खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को मौके पर भेजकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। सीडब्लूसी के सामने काउंसिंलिंग कराई जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। – रेखा यादव, पुलिस अधीक्षक, चंपावत
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