देहरादून। उत्तराखंड में निवास कर रहे नेपाल मूल के लोगों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में शामिल होने का अवसर केवल भारतीय नागरिकता होने की स्थिति में ही मिलेगा। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के समक्ष अपनी नागरिकता और जन्मतिथि से संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
प्रदेश के चंपावत, पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक नेपाल का उत्तराखंड से रोटी-बेटी का गहरा रिश्ता है। बड़ी संख्या में नेपाली मूल की महिलाएं विवाह के बाद उत्तराखंड में बस चुकी हैं। वहीं, कई परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से यहां रह रहे हैं और जिनके बच्चों का जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान में इन लोगों के लिए क्या प्रावधान होंगे।
इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने स्पष्ट किया कि भारत में किसी भी बाहरी देश से आए व्यक्ति के मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य है। जो लोग वर्तमान मतदाता सूची में शामिल हैं, उनके वोट भी नागरिकता के आधार पर ही बने होंगे।
एसआईआर के दौरान देने होंगे नागरिकता और जन्मतिथि के प्रमाण
डॉ. जोगदंडे ने बताया कि जिन लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उनका वोट नहीं बन सकेगा। वहीं, नेपाल मूल के वे लोग जो भारतीय नागरिक बन चुके हैं और वर्ष 2003 में मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें एसआईआर के दौरान नागरिकता प्रमाण पत्र और जन्मतिथि का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बीएलओ द्वारा मैपिंग संभव नहीं होगी, लेकिन एसआईआर के इन्म्यूरकेशन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर उनके मतदाता सूची में शामिल होने का निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा, यदि किसी नेपाली मूल के भारतीय मतदाता को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नोटिस जारी किया जाता है, तो उन्हें भी नागरिकता और जन्मतिथि के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि केवल पात्र नागरिकों को ही मताधिकार मिल सके।
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