देहरादून: उत्तराखंड में अब हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धामी सरकार के कार्मिक सचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अगले 6 महीने के लिए राज्य सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार,जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3(1) (जैसा कि उत्तराखंड राज्य में लागू है) के तहत लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से, राज्य सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल अगले छह महीनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।”
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