देहरादून: उत्तराखंड में अब हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धामी सरकार के कार्मिक सचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अगले 6 महीने के लिए राज्य सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार,जनहित को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3(1) (जैसा कि उत्तराखंड राज्य में लागू है) के तहत लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से, राज्य सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल अगले छह महीनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।”
किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिलने अथवा किसी व्यक्ति के संदिग्ध प्रतीत होने पर…
नैनीताल: जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश…
देहरादून। दून में एक और बड़ा चिटफंड घोटाला सामने आया है। छह से सात प्रतिशत…
देर रात पुलिस टीमों ने चलाया आकस्मिक चेकिंग अभियान, 4 संदिग्ध युवकों को पूछताछ के…
उत्तराखण्ड में एनसीसी के विस्तार एवं आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा…
देहरादून। प्रेमनगर क्षेत्र में पीजी और हॉस्टलों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की गतिविधियों पर नजर…