हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने छात्रा संग दुष्कर्म के मामले में नेपाली मूल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। न्यायालय व परिजनों की स्वीकृति पर बाद में गर्भपात कराया गया था। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मूल रूप से नेपाल के सतयान जिला निवासी युवक अनिल कंवर लंबे समय से तल्ला रामगढ़ में रह रहा था, जबकि नौकरी बेतालघाट के एक टेंट हाउस में करता था। कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा को उसने अपने झांसे में लिया। इसके बाद 23 नवंबर 2021 को नाबालिग को लेकर कहीं चला गया।
अगले दिन पिता ने बेतालघाट थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हुए कहा कि घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली बेटी वापस नहीं लौटी। करीब तीन माह बाद 19 फरवरी 2022 को बनबसा के पास स्थानीय पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद बेतालघाट पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में पता चला कि अनिल नाबालिग को अपने साथ नेपाल ले गया था। जहां डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया, जिस वजह से वह गर्भवती भी हो गई। अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि न्यायालय में उन्होंने चिकित्सक समेत नौ गवाहों का परीक्षण करवाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि नेपाली युवक ने ही दुष्कर्म किया था। जिसके बाद उसे 20 साल की सजा सुनाने के साथ 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
चंपावत में 21 फरवरी को होगा रोजगार मेला, 4000 युवाओं को मिलेंगी नौकरियां | Champawat…
Ramnagar News: टीन शेड में पढ़ते बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल, करणी सेना ने…
Forest Fire Alert: नैनीताल और हल्द्वानी में आपात प्रतिक्रिया की मॉक टेस्टिंग, यहां जाने पूरी…
नैनीताल: उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गए. इस चुनाव के…
रामनगर में खेलती मासूम पर चढ़ा कूड़ा वाहन, हादसे के बाद गांव में भारी आक्रोश;…
By Arun Pratap SinghGarhwal Post Bureau Dehradun, 17 Feb: Action on matters relating to enemy…