यूजीसी (UGC) के नए नियम पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। वहीं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे।
याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने उठाए गए मुद्दों को मानते हुए याचिका को तुरंत लिस्ट करने पर सहमति जताई।
my uttarakhand news Bureau Dehradun, 19 Aug: A serious allegation…
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