देहरादून / दिल्ली : 1जुलाई-2024 से संपूर्ण देश में तीन नए कानूनों लागू होने जा रहे है ।
(1) भारतीय न्याय संहिता 2023(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में है ।पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने बताया कि नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है। राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें जनशक्ति, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीएनएस, राज्य में लागू एक्ट में नये कानून के अन्तर्गत परिवर्तन व जागरूक समिति शामिल हैं।उन्होंने बताया कि कानून के गठन हेतु 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्याययियों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विवि, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों को जनता द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर 4 वर्ष में गहन परीक्षण कर इन्हें तैयार किया गया है।
नए कानूनों के लागू होने पर राज्य में लागू अधिनियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। जिनमें उत्तराखंड राज्य के कुल 434 स्थानीय अधिनियमों का अवलोकन कर 74 अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 343 अधिनियमों का अवलोकन कर 116 अधिनियम मंस संशोधन के प्रस्ताव एवं केंद्र के कुल 228 अधिनियमों का अवलोकन कर संशोधन का प्रस्ताव है।
मुख्य बिंदु –
Post Views: 12
Post navigation
देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के क्रम में बुधवार दिनांक 21 अक्टूबर, 2026 को गांधी…
एडीएम ने तैयारियों की समीक्षा कर सुरक्षा, अग्निशमन और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने…
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नया गांव और जोहड़ी क्षेत्र में दशहरा (विजयादशमी)…
देहरादून: उत्तराखंड में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में…
देहरादून: नीट-यूजी की स्ट्रे वेकेंसी काउंसलिंग में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट आवंटित होने के…
उत्तराखंड के मदरसों में अब शुक्रवार को नहीं होगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने बदले नियम…