देहरादून: उत्तराखंड सरकार 2026 के बजट सत्र के लिए सक्रिय रूप से योजना बना रही है। हालांकि सत्र की सटीक तिथियां अभी घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन आयोजन स्थल की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि यह सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित होगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में फैसला लेने के लिए पहले ही अधिकार प्रदान कर दिया था। इसी आधार पर सरकार ने सत्र को गैरसैंण के विधानसभा भवन में संचालित करने का निर्णय लिया है। हालांकि तिथियों की आधिकारिक सूचना अभी बाकी है, लेकिन स्थान की तयशुदा जानकारी से तैयारियां तेज हो गई हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछली बार भी उन्होंने सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने का सुझाव दिया था, लेकिन विधानसभा भवन में रखरखाव कार्य चलने के कारण यह संभव नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष ने भी उस समय स्थिति को स्पष्ट किया था। इस वर्ष सरकार ने पहले से ही व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि सत्र निर्बाध रूप से भराड़ीसैंण में संपन्न हो सके।
वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि विभाग ने लगभग एक महीने पहले सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए थे कि वे 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आवश्यकताओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करें। अब सभी विभागों ने अपनी मांगें उपलब्ध करा दी हैं, और पोर्टल को बंद कर दिया गया है। प्राप्त सूचनाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, तथा अब प्रत्येक विभाग के साथ बजट से जुड़ी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों का उद्देश्य विभागों की मुख्य प्राथमिकताओं को समझकर बजट में उन्हें शामिल करना है।
उन्होंने आगे बताया कि विभागों के साथ ये बजट चर्चाएं लगभग एक महीने तक जारी रहेंगी। इसके अलावा, 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के बजट का विश्लेषण करती है और उसी के अनुरूप अपने बजट को अंतिम रूप देती है। बजट का अंतिम प्रारूप तैयार होने के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
पिछले बजट सत्र में स्वीकृत प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:
– उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड राज्य कीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड निरसन विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025।
– उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 (प्रवर समिति द्वारा मूल रूप में यथासंस्तुत)।
– उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2025।
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