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उत्तराखंड पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हजारों युवाओं की नौकरी पर बड़ा संकट – Uttarakhand

High court put a stay on Uttarakhand police recruitment, big threat to the jobs of thousands of youthइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)Uttarakhand Police Constable Bharti 2025: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने बिना अनुमति भर्ती परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.क्या है मामला?चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को 2000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें 1550 नए पदों के अलावा, 450 रिक्त पद (2021-22 और 2022-23 के) भी शामिल किए गए थे.याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले वर्षों में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई, इसलिए उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए. वर्तमान में पुलिस भर्ती की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष करने की मांग की गई है.सरकार पर बेरोजगार संगठन का आरोपयाचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन इस मुद्दे पर कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. संगठन का कहना है कि राज्य सरकार हर साल नियमित रूप से पुलिस भर्ती आयोजित नहीं कर रही है, जिससे कई योग्य उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर रहे हैं.कोर्ट का आदेशहाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाए, लेकिन बिना अनुमति परिणाम घोषित न किया जाए. इस मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में अपना पक्ष रखा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.क्या हो सकते हैं इसके परिणाम?अगर हाईकोर्ट आयु सीमा में छूट देने का आदेश देता है, तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा. सरकार को भविष्य में नियमित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं.

Nandni sharma

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