देहरादून। यदि आपका नाम अपने पैतृक गांव और वर्तमान निवास शहर—दोनों स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो अब सतर्क होने का समय आ गया है। दो अलग-अलग जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण रखना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनन अपराध भी है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
एक साल तक की जेल का प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत मतदाता सूची में जानबूझकर गलत जानकारी देना या दो स्थानों पर नाम दर्ज कराना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक की जेल, जुर्माना, या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं।
पलायन वाले राज्यों में ज्यादा खतरा
उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहां शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन होता है, अक्सर लोग गांव और शहर दोनों जगहों की मतदाता सूची में नाम बनाए रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही भारी पड़ सकती है।
तकनीक से पकड़े जाएंगे दोहरे मतदाता
चुनाव आयोग ने आधार लिंकिंग और डेमोग्राफिक सिमीलर एंट्रीज सॉफ्टवेयर मैपिंग की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।अब सिस्टम इतना उन्नत हो चुका है कि एक ही व्यक्ति की फोटो, नाम, पता या अन्य विवरण दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में पाए जाने पर तुरंत अलर्ट जेनरेट हो जाता है। डेटा मिलान के जरिए दोहरे मतदाताओं की पहचान आसान हो गई है।
नाम हटवाने का आसान तरीका: फॉर्म-7
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। मतदाता घर बैठे अपना नाम कटवा सकते हैं।
प्रक्रिया इस प्रकार है:
Voter Helpline App डाउनलोड करेंया
National Voters’ Service Portal (NVSP) की वेबसाइट पर जाएं
जिस विधानसभा क्षेत्र से नाम हटवाना है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म-7 भरें
निर्वाचन आयोग की अपील
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने कहा कि “पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है। मतदाताओं से अपील है कि वे स्वयं आगे आकर स्वेच्छा से एक स्थान से अपना नाम हटवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।”
चुनाव आयोग की यह पहल मतदाता सूची को साफ-सुथरा और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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