नैनीताल हाईकोर्ट : ताजा समाचार अनुसार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित मे दीए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव(सी.एस.)राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी किया है ।
बताते चले कि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने सी.एस.को जबाब पेश करने को कहा है, वहीं मामले की सुनवाई अब 24 दिसम्बर को होगी ।
उपनल कर्मचारी संघ ने यह अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा है कि उच्च न्यायलय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका में राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने के आदेश दिए थे,
सरकार को उनके वेतन से जी.एस.टी. न वसूलने और उन्हें न्यूनतम वेतन देने को कहा गया था ।
लेकिन इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलय की शरण मे चली गयी थी ।
परन्तु यहाँ राज्य सरकार को मुँह की खानी पड़ी और सर्वोच्च न्यायलय ने उच्च न्यायलय के आदेश को बरकरार रख सरकार की विशेष अपील खारीज कर दी।
लेकिन फिर भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक उपनल कर्मचारियों के हित मे कोई नियमावली नहीं बनाई ।
उपनल संघ का आरोप है कि सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है ,जहाँ वो वर्षो से कार्य कर रहे है वहीं सरकार उनको नियमित ना करने के बजाय अलग से कर्मचारियों का चयन कर रही है ।
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